सीएसआर

सीएसआर

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर); व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और कार्यबल और उनके परिवारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदायों और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए देश के आर्थिक विकास में योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता है।

प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम को अपने परिवेश में होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए। इसके माध्यम से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की अवधारणा उभरी, जिससे व्यवसायों के लिए कमाए गए मुनाफे को समाज में वापस लौटने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोगों की आजीविका में सुधार लाने और अपने परिचालन के आसपास पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किसी कंपनी की ओर से की गई ऐसी पहल स्थानीय समुदायों से स्वीकृति प्राप्त करने में भी काफी मददगार साबित होती है।

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जिसमें किसी कंपनी की सीएसआर पात्रता का आकलन करने, उनकी सीएसआर नीतियों के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के लिए मानदंड प्रदान किए गए हैं।

आईआईसीसी लिमिटेड समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के दायरे में सीएसआर गतिविधियां चलाकर समाज के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

आईआईसीसी लिमिटेड की सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां
2019-20

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर पहल के तहत भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोष में 4.14 लाख रु. का योगदान दिया।

सीएसआर वित्तीय वर्ष-2021-22 पर वार्षिक रिपोर्ट  यहां क्लिक करें|

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